लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में सुनवाई आज, लालू-राबड़ी, तेज-तेजस्वी समेत 41 पर आरोप

Land For Job Scam: लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में आज सुनवाई होगी. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में यह सुनवाई होगी, जिसमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी मौजूद रहेंगे. इस मामले में लालू परिवार समेत 41 लोगों पर आरोप तय किए गए थे.

Land For Job Scam: लालू फैमिली के लिए आज का दिन बेहद अहम है. लैंड फॉर जॉब केस में सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी. इस मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, हेमा यादव समेत 41 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं. इसके साथ ही पिछली सुनवाई (9 जनवरी 2026) में 52 लोगों को बरी भी किया गया था.

रविवार को दिल्ली पहुंचे लालू-राबड़ी

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी रविवार को ही दिल्ली रवाना हो गए थे. ऐसे में आज सुनवाई के दौरान दोनों कोर्ट में मौजूद रहेंगे. सभी 41 आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13 (2) और 13 (1) (d) के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी. आज कोर्ट क्या फैसला लेती है, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है.

9 जनवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट में क्या हुआ था?

पिछली सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने सुनवाई के दौरान कहा था कि लालू प्रसाद और उनका पूरा परिवार एक सिंडीकेट की तरह काम कर रहा था और उनकी तरफ से एक बड़ी साजिश रची गई थी. इसके बाद जज की तरफ से आदेश दिया गया था कि लालू प्रसाद ने अपने परिवार के लिए अचल संपत्ति पाने के लिए सरकारी नौकरी की सौदेबाजी की. इसे ही हथियार बनाते हुए बड़ी साजिश रची गई. ऐसे में अब 41 लोगों पर ट्रायल चलेगा.

क्या है लैंड फॉर जॉब केस?

यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे. सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दायर करते हुए आरोप लगाया था कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद ने जमीन के बदले नौकरियां दीं, यानी जिन उम्मीदवारों को रेलवे में नौकरी दी गई, उनके परिवारों ने बदले में अपनी जमीन लालू परिवार या उससे जुड़े लोगों के नाम की.

सीबीआई के अनुसार, इस दौरान रेलवे में नौकरी देने के नाम पर बिहार और झारखंड के कई लोगों से जमीन ली गई. इस मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव समेत कई लोगों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए.

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Published by: Preeti Dayal

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