शिक्षा विभाग ने केके पाठक का एक और आदेश बदला, इन शिक्षकों का वेतन रोकने का आदेश किया रद्द

डॉ एस सिद्धार्थ ने जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पद संभाला है, विभाग के पूर्व एसीएस द्वारा लिए गए कई फैसले बदल दिए गए हैं. इस कड़ी में शिक्षा विभाग ने विभागीय आदेश का विरोध करने वाले कर्मियों और शिक्षकों का वेतन रोकने का आदेश निरस्त कर दिया है.

Bihar News: शिक्षा विभाग ने बिहार के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत और सेवानिवृत्त जिन कर्मचारियों और शिक्षकों के वेतन और पेंशन पर रोक लगाई गई थी, शिक्षा विभाग ने उसे निरस्त कर दिया है. इन शिक्षकों और कर्मियों के वेतन, पेंशन पर 28 नवंबर 2023 से 20 दिसंबर 2023 के बीच रोक लगाई गई थी और उस वक्त शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक थे. अब उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी ने राज्य भर के सभी कुलसचिव को आदेश दिया है कि पूर्व में विभाग स्तर से निर्गत इस फैसले को समीक्षा के बाद निरस्त कर दिया गया है.

इन आदेशों को किया गया रद्द

उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी द्वारा कुलसचिवों को भेजे गए पत्र के अनुसार वेतन और पेंशन संबंधित जिन आदेशों को निरस्त किया गया है, उनमें 28 नवंबर 2023 को जारी पत्रांक संख्या 4340 एवं 4341 और 20 दिसंबर 2023 को जारी पत्रांक संख्या 4723 और 4724 शामिल हैं.

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विभागीय आदेश का विरोध करने पर रोका गया था वेतन

विभाग के मुताबिक नवंबर, दिसंबर में विभागीय आदेश का विरोध करने के मामले में पटना यूनिवर्सिटी, फटाब कर्मी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय, जय प्रकाश विश्वविद्यालय का वेतन, पेंशन रोकने के संबंध में आदेश जारी किया गया था, जिसे विभाग ने निरस्त कर दिया है.

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By Anand Shekhar

Dedicated digital media journalist with more than 2 years of experience in Bihar. Started journey of journalism from Prabhat Khabar and currently working as Content Writer.

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