Full Lockdown Again in Bihar : बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन, सभी तरह के परिवहन प्रतिबंधित, जानिए किनको मिली छूट

Coronavirus in Bihar Lockdown again in Bihar Bihar Extends Lockdown till July 31 Coronavirus Latest News Update पटना : बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने 31 जुलाई तक पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है. 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरे राज्य में एक सामान रूप से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है. मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप (सीएमजी) की अहम बैठक में इस पर अंतिम रूप से निर्णय लिया गया. इसके बाद गृह विभाग ने संबंधित आदेश जारी कर दिया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 14, 2020 5:48 PM

Coronavirus in Bihar Lockdown again in Bihar Bihar Extends Lockdown till July 31 Coronavirus Latest News Update पटना : बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने 31 जुलाई तक पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है. 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरे राज्य में एक सामान रूप से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है. मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप (सीएमजी) की अहम बैठक में इस पर अंतिम रूप से निर्णय लिया गया. इसके बाद गृह विभाग ने संबंधित आदेश जारी कर दिया है.

इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से 29 जून को जारी आदेश के आधार पर ही तमाम छूट और नियमों के पालन करने के निर्देश दिये गये हैं. राज्य में जो भी संक्रमित क्षेत्र या कंटेनमेंट जोन चिन्हित किये गये हैं, उनमें सभी तरह की गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी. इस लॉकडाउन के दौरान संबंधित जिलों के डीएम संक्रमण के हिसाब से क्षेत्रों में नियम-कायदों में कुछ बदलाव कर लागू कर सकते हैं.

सभी तरह के परिवहन प्रतिबंधित, कुछ को छूट

लॉकडाउन के दौरान बिहार में सभी परिवहन बंद रहेंगे, लेकिन कुछ को छूट दी गयी है. इसमें पहले से चल रही रेल एवं हवाई सेवा जारी रहेगी. टैक्सी, ऑटोरिक्शा पूरे बिहार में चलेंगे. अनुमति लेकर निजी वाहन भी चलेंगे. सामान या किसी तरह का माल ढोने वाले वाहनों का परिचालन बिना किसी बाधा के होगा. सरकारी कर्मियों को लाने-ले जाने वाले सभी सरकारी और निजी वाहन चलेंगे. परंतु इस पर बैठने वालों के पास आइ-कार्ड होना अनिवार्य होगा. निर्माण और कृषि से जुड़े कार्यों में वाहनों का परिचालन होगा. साथ ही जिला प्रशासन के आदेश से गैरेज, मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर जैसी दुकानें खुल सकती हैं.

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