पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड के लिए जमीन मालिकों को बाजार दर पर मिलेगा मुआवजा

पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण के बदले जमीन मालिकों को बाजार दर पर आधारित उचित मुआवजा दिया जायेगा.

पटना–पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी, एमवीआर के विशेष पुनरीक्षण का निर्देश संवाददाता, पटना पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण के बदले जमीन मालिकों को बाजार दर पर आधारित उचित मुआवजा दिया जायेगा. इसे लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. इसे लेकर जमीन अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना से पहले उसकी उससे संबंधित सभी छह जिलों में प्राक्कलित न्यूनतम मूल्य (एमवीआर) का विशेष पुनरीक्षण किया जायेगा. इसमें वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया जिले शामिल हैं. इसका मकसद जमीन अधिग्रहण के विवाद से मुक्त कर इस परियोजना का निर्माण तय समय में पूरा करना है. इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी छह जिलों के समाहर्ताओं को पत्र लिखा है. इस पत्र में अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि केंद्रीय मूल्यांकन समिति से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाये. उन्होंने लिखा है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 26 (3) के अनुसार जिला समाहर्ता को किसी क्षेत्र में अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले वहां के प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर पुनरीक्षित मूल्य निर्धारण की कार्रवाई करनी होती है. इसी क्रम में मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की अधिसूचना के आलोक में बिहार स्टांप (संशोधन) नियमावली, 2013 के उपनियम-7 के तहत एमवीआर के विशेष पुनरीक्षण का अधिकार दिया गया है. यह निर्देश 17 जुलाई को मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक के बाद जारी किया गया है.

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Published by: Rakesh ranjan

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