बीएलओ का मानदेय छह हजार से बढ़ कर नौ हजार रुपये

राज्य में मतदाता सूची तैयार करने को लेकर मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी (बीएलओ) के पारिश्रमिक और मानदेय में चार हजार की वृद्धि की गयी है.

By Prabhat Khabar News Desk | February 5, 2025 6:51 AM

संवाददाता,पटना राज्य में मतदाता सूची तैयार करने को लेकर मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी (बीएलओ) के पारिश्रमिक और मानदेय में चार हजार की वृद्धि की गयी है. राज्य में करीब 77 हजार से अधिक बीएलओ को इसका लाभ मिलेगा. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने बीएलओ को पहली अप्रैल 2025 के प्रभाव से प्रति बीएलओ छह हजार मानदेय को बढ़ाकर नौ हजार प्रति वर्ष कर दिया गया है. अब बीएलओ को प्रति वर्ष नौ हजार रुपये और मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान घरों के भ्रमण पर एक हजार प्रति वर्ष दिया जायेगा. इस प्रकार से प्रति बीएलो को चार हजार अतिरिक्त सालाना मिलेगा. इस पर प्रति वर्ष 31 करोड़ 15 लाख अतिरिक्त खर्च होगा.

कैबिनेट ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति 2022 में संशोधन की स्वीकृति दी है. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के तहत मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर में मेसर्स नेचुरल डेयर प्रा लिमिटेड-इथेनाल डिविजन,पानापुर को वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गयी. औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के तहत अनमोल इंस्ट्रीज लिमिटेड, ठाकुरगंज, किशनगंज को वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गयी. कैबिनट ने भवन निर्माण विभाग के केंद्रीय भवन प्रमंडल के पुनर्गठन करते हुए उच्चवर्गीय लिपिक के कुल 10 पदों का प्रत्यार्पण करते हुए आवश्यक कुल 24 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने भवन निर्माण विभाग के विद्युत उप भाग का पुनर्गठन करते हुए पूर्व से स्वीकृत उच्च वर्गीय लिपिक के 23 पदों को वापस करते हुए विभिन्न श्रेणी के 72 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली 2025 को स्वीकृती दी. साथ ही बिहार सरकारी सेवकों के लिए मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय के गठन की स्वीकृति दी गयी. सरकारी फार्मेसी संस्थानों में सृजित शैक्षणिक पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि सहायक प्राध्यापकों को मानदेय में वृद्धि करने की स्वीकृती दी गयी. कैबिनेट ने एएनएम संवर्ग नियमावली 2018 और बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) संवर्ग नियमावली 2023 को निरस्त करते हुए बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) संवर्ग नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गयी. सदर अस्पताल, जमुई के चिकित्सा पदाधिकारी डा प्रेम शंकर और एपीएचसी,राजनपुर,महिषी, सहरसा के चिकित्सा पदाधिकारी डा नागेंद्र नाथ को सेवा से बर्खास्त करने पर मुहर लगायी गयी.

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