बिहार के मतदाताओं के लिए राहत, सुप्रीम कोर्ट का आदेश वोटर लिस्ट आपत्ति में अब आधार कार्ड भी होगा मान्य
Bihar Voter List: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची विवाद पर बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर आपत्ति दर्ज करने के लिए आधार कार्ड को भी मान्य पहचान दस्तावेज माना जाएगा. यह कदम 65 लाख नाम कटने के विवाद के बीच आया है.
Bihar Voter List: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान हटाए गए लाखों नामों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए मतदाता आधार कार्ड भी पेश कर सकेंगे.
आधार को अब मिलेगा आधिकारिक दर्जा
अभी तक आयोग जिन 11 दस्तावेजों को मान्यता देता है, उसमें आधार शामिल नहीं था. यही वजह है कि विपक्षी दल लगातार आधार को पहचान के भरोसेमंद दस्तावेज के रूप में मान्यता देने की मांग कर रहे थे. कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि आपत्ति दर्ज करने में आधार को स्वीकार किया जाए, ताकि सही मतदाता को सूची से बाहर न किया जा सके.
65 लाख नाम कटने का मामला
बिहार में इस बार वोटर लिस्ट अपडेट के दौरान 65 लाख नाम हटा दिए गए हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक, इनमें 22 लाख मतदाता मृत पाए गए, 36 लाख स्थानांतरित हो गए या संपर्क में नहीं आए, जबकि 7 लाख नाम एक से अधिक मतदान केंद्रों पर दर्ज थे. कोर्ट ने आदेश दिया है कि 19 अगस्त तक इन नामों की बूथवार सूची जारी की जाए, जिसमें कारण स्पष्ट हो.
हर मतदाता को आसानी से मिले जानकारी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतदाता अपना EPIC नंबर डालकर ऑनलाइन नाम जांच सकेंगे. इसके अलावा यह सूची पंचायत और प्रखंड कार्यालयों में चिपकाई जाएगी, और अखबार, टीवी, रेडियो व सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा.
अगली सुनवाई 22 अगस्त को
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांगी है कि आदेश का पालन बूथ लेवल से लेकर जिला स्तर तक कैसे हो रहा है. इस पर अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी.
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