Bihar News: पटना में अब निजी भवनों पर होर्डिंग्स लगाना आसान नहीं होगा. पटना नगर निगम क्षेत्र में निजी भवनों पर लगे होर्डिंग्स के बारे में जानकारी देनी होगी और ऐसा नहीं करने वाले मकान मालिकों पर कार्रवाई होगी. पटना नगर निगम ने स्थापित विज्ञापन होर्डिंग और बैनरों की वर्तमान स्थिति, नियमों का अनुपालन और व्यवस्थागत (Systemic) सुधार से संबंधित आदेश जारी किया है.
मकान मालिक को देना होगा ये डिटेल
निजी भवन के मालिकों को अपने भवनों पर लगी होर्डिंग्स का आकार और जगह का डिटेल देना अनिवार्य है. नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने कहा कि निर्धारित तारीख तक पूरी डिटेल जमा नहीं करने की स्थिति में संबंधित होर्डिंग और यूनिपोल को अवैध माना जाएगा. ऐसे लोगों पर बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 और अन्य प्रासंगिक नियमों के तहत कार्रवाई की जायेगी.
उन्होंने सभी संबंधित विज्ञापन देने वालों और भवन मालिकों को निर्धारित समय सीमा के अंदर जरूरी डॉक्यूमेंट और जानकारी विज्ञापन कोषांग पटना नगर निगम में जमा करने की अपील की है. इसके अलावा पटना नगर निगम के आधिकारिक ईमेल patname bih@giv.in पर भी जानकारी दी जा सकती है. ताकि भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक या दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके.
अब तक 56 एजेंसियों ने दिया ब्योरा
नगर निगम में काफी संख्या में निजी भवनों पर विज्ञापन लगे हैं. इनमें मात्र 56 विज्ञापन एजेंसियों ने लगे विज्ञापनों का पूरा ब्योरा दिया है. नगर निगम ने सभी भवन मालिकों को विज्ञापन एजेंसी के साथ किए गए अग्रीमेंट और भवन पर होर्डिंग्स लगाने के पहले की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट भवन उपविधि के अनुसार उपलब्ध कराने को कहा है.
इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका नहीं है. पटना नगर निगम की ओर से होर्डिंग्स की डिटेल जानकारी नगर निगम ऑफिस में जमा करने को लेकर तीन बार आदेश जारी हुआ है.
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