Bihar Government: बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया को लेकर नए सख्त नियम लागू कर दिए हैं. ‘बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 2026’ लागू होने के बाद अब राज्य के लाखों कर्मचारियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर काफी सावधानी बरतनी होगी.
ऐसा करने पर होगी कार्रवाई
नए नियमों के मुताबिक अब कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति सरकार की नीतियों, योजनाओं या आदेशों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ नहीं लिख सकेगा. इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसलों पर भी निजी टिप्पणी करने की इजाजत नहीं होगी. अगर कोई कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
डीपी पर इस वजह से रहेगी नजर
सरकार ने प्रोफाइल फोटो को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं. अब कर्मचारी अपनी डीपी में किसी तरह का विरोध प्रतीक, जैसे काली पट्टी, या किसी राजनीतिक दल का चिन्ह नहीं लगा सकेंगे. सरकार का कहना है कि सरकारी सेवकों की छवि पूरी तरह निष्पक्ष दिखनी चाहिए और उनके सोशल मीडिया अकाउंट से किसी राजनीतिक झुकाव का संकेत नहीं मिलना चाहिए.
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खुलकर नहीं रख सकेंगे राय
इसके अलावा सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, बदसलूकी या किसी को परेशान करने पर भी रोक लगा दी गई है. हालांकि अगर किसी कर्मचारी को सरकार की ओर से किसी योजना के प्रचार के लिए अधिकृत किया गया है, तो वह आधिकारिक पोस्ट कर सकता है. सरकार के इस आदेश से अब सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर अपनी निजी राय खुलकर नहीं रख पाएंगे.
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