बिहार के 20 लाख PF खाताधारकों के लिए राहत, EPFO अब 3 दिन में करेगा भुगतान, देरी पर अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

Bihar News: ईपीएफओ ने पीएफ क्लेम प्रक्रिया को तेज कर दिया है. अब पात्र सदस्यों को 3 कार्यदिवस में क्लेम मिलेगा और 20 दिन से ज्यादा देरी होने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी.

पटना से सुबोध कुमार नंदन की रिपोर्ट
Bihar News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत देते हुए क्लेम निपटान प्रक्रिया को पहले से अधिक तेज और पारदर्शी बना दिया है. नई व्यवस्था के तहत पात्र सदस्यों के पीएफ दावों का निपटारा अब केवल तीन कार्यदिवस में किया जाएगा.

इन सदस्यों को मिलेगा सबसे तेज लाभ

क्षेत्रीय आयुक्त हेमंत कुमार के अनुसार जिन सदस्यों का यूएएन आधार से लिंक है, बैंक खाता सत्यापित है और केवाईसी पूरी तरह अपडेट है, उन्हें इलाज, शिक्षा, विवाह, मकान निर्माण और बेरोजगारी जैसे कारणों के लिए पीएफ की राशि जल्द मिल सकेगी.

20 दिन से ज्यादा देरी पर होगी कार्रवाई

नई व्यवस्था के तहत यदि किसी क्लेम के निपटारे में बिना उचित कारण 20 दिन से अधिक की देरी होती है, तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी. ऐसे मामलों में अधिकारी पर 12 प्रतिशत पेनल इंटरेस्ट भी लगाया जा सकता है. हालांकि अतिरिक्त जांच वाले मामलों में यह नियम अलग हो सकता है.

ऑटो-सेटलमेंट की सीमा बढ़कर 5 लाख रुपये हुई

ईपीएफओ ने ऑटो-सेटलमेंट की सीमा भी बढ़ा दी है. पहले यह सीमा 1 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है. इससे अधिक संख्या में क्लेम बिना मैन्युअल जांच के निपटाए जा सकेंगे और कागजी प्रक्रिया भी कम होगी.

बिहार के 20 लाख से अधिक सदस्य होंगे लाभान्वित

बिहार में ईपीएफओ के करीब 20 लाख सदस्य हैं. नई व्यवस्था लागू होने के बाद लाखों खाताधारकों को क्लेम की राशि कम समय में मिलने का लाभ मिलेगा.

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Published by: Karunatiwari

करुणा तिवारी पत्रकारिता में अपने करियर की शुरुआत Doordarshan Bihar के साथ की. 8 वर्षों तक टीवी और डिजिटल माध्यम में सक्रिय रहने के बाद, वर्तमान में वह प्रभात खबर डिजिटल, बिहार टीम के साथ कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं. उन्हें बिहार की राजनीति, ग्राउंड रिपोर्टिंग और सामाजिक मुद्दों में विशेष रुचि है.

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