DGP विनय कुमार का नया फरमान, बार-बार थाना में आने वाले दलालों पर होगी सख्त कार्रवाई, अधिकारी भी नपेंगे

DGP New Order: बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने विभाग में ब्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आदेश जारी किया. आदेश में कहा गया है कि गलत करने पर पुलिस अधिकारी पर प्रशासनिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी.

By Paritosh Shahi | March 29, 2025 7:39 PM

DGP New Order: किसी-किसी थाना में एक ही व्यक्ति का बार-बार आना-जाना देखा जाता है और इन लोगों का थाना में आने का कोई उद्देश्य नहीं होता है. ये व्यक्ति अक्सर थाना के दलाल के रूप में पहचाने जाते हैं. ऐसे व्यक्तियों का थाना में आना-जाना पुलिस की छवि को खराब करता है और पुलिस प्रशासन की प्रभावशीलता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है.

आदेश की कॉपी

क्या है DGP का नया फरमान

DGP के नए आदेश के मुताबिक अब प्रत्येक थाना में एक आगंतुक कक्ष बनाना और आगंतुक पंजी रखना जरूरी होगा. इसमें थाना में आने-जाने वाले हर व्यक्ति का नाम, पता, आने का उद्देश्य और मोबाइल नंबर पंजी में अंकित किया जाएगा.

बिहार की ताजा खबरों के लिए क्लिक करें

जानकारी छिपाया नहीं गया इसे लेकर भी होगी जांच

सीनियर पुलिस अधिकारी जैसे एसएसपी, एसपी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, और अंचल पुलिस निरीक्षक को थाना का निरीक्षण करते वक्त विजिटर रजिस्टर और CCTV फुटेज की जांच करनी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी की जानकारी को छिपाया तो नहीं गया है।

Nodal अधिकारी होंगे नियुक्त

नए आदेश के मुताबिक थाना में एक Nodal अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो इन सभी कामों को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा. थानाध्यक्ष को Nodal अधिकारी से इस संबंध में साप्ताहिक रिपोर्ट प्राप्त होगी.

इसे भी पढ़ें: Bihar: गड़बड़ी की तो खैर नहीं, बिहार में चप्पे-चप्पे पर राज्य और केन्द्रीय पुलिस बलों की तैनाती, डीजे बजाया तो होगी कार्रवाई

बार-बार रजिस्टर में नाम दर्ज होने पर क्या होगा

यदि किसी व्यक्ति का नाम बार-बार रजिस्टर में दर्ज हो, तो अंचल पुलिस निरीक्षक या एसपी के स्तर पर उसकी पूरी जांच की जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. किसी भी प्रकार की अनियमिता पाए जाने पर संबंधित थानाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.