Patna News : पटना की रहने वाली एक नाबालिग युवती के फोटो को आपत्तिजनक रूप देकर उसे ब्लैकमेल करने के मामले में पटना सदर पॉक्सो अदालत ने आरोपित रणवीर कुमार उर्फ सीडी उर्फ राजेश कुमार को सात साल के कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
रणवीर मूल रूप से जहानाबाद के लूटफल्लाहचक का रहने वाला है. उसके खिलाफ नाबालिग के बयान पर पटना साइबर थाने में पांच जुलाई 2023 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
दोस्ती के बाद वीडियो कॉल से लिया स्क्रीनशॉट
नाबालिग ने पुलिस को दिये बयान में आरोप लगाया था कि रणवीर ने पहले उससे दोस्ती की. इसके बाद वीडियो कॉल के दौरान उसके फोटो का स्क्रीनशॉट ले लिया. आरोप के अनुसार, बाद में उस फोटो को आपत्तिजनक रूप देकर आरोपित उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने लगा.
इंकार करने पर वायरल करने की धमकी
नाबालिग के अनुसार, शारीरिक संबंध बनाने से इंकार करने पर आरोपित ने फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी दी. आरोप है कि वह अलग-अलग मोबाइल नंबरों से लगातार ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहा था. इससे वह मानसिक रूप से काफी परेशान थी.
शिकायत के बाद गिरफ्तार हुआ था आरोपित
नाबालिग के बयान के आधार पर साइबर थाने की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर रणवीर उर्फ राजेश को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया.
अदालत ने दोषी करार देकर सुनायी सजा
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने रणवीर कुमार उर्फ सीडी उर्फ राजेश कुमार को दोषी पाया. इसके बाद उसे सात साल के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है.
