बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोर्ट से मिली जमानत, मगर अभी नहीं होगी रिहाई

पटना : बिहार के बाहुबली और मोकामा के विधायक अनंत सिंह को कोर्ट सेआज बड़ी राहत मिली है. ठेकेदार राजीव रंजन सिंह उर्फ राजू सिंह अपहरण व वसूली मामले में विधायक अनंत सिंहकीयाचिका को स्वीकारकरते हुए कोर्ट ने जमानत दे दी है. फिलहालअनंतसिंह अभी एक और मामले में न्यायिक हिरासत में रहेंगे. विधायक अनंत सिंह […]

पटना : बिहार के बाहुबली और मोकामा के विधायक अनंत सिंह को कोर्ट सेआज बड़ी राहत मिली है. ठेकेदार राजीव रंजन सिंह उर्फ राजू सिंह अपहरण व वसूली मामले में विधायक अनंत सिंहकीयाचिका को स्वीकारकरते हुए कोर्ट ने जमानत दे दी है. फिलहालअनंतसिंह अभी एक और मामले में न्यायिक हिरासत में रहेंगे.

विधायक अनंत सिंह इस मामले में जून 2015 से ही जेल में बंदहैं.इसमामलेमेंहुईउनकीगिरफ्तारीकीतबखूबचर्चाहुईथी. पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को इस मामले मेंसुनवाई करते हुए निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को जमानत दे दी. अनंत सिंह की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति हेमंत कुमार श्रीवास्तव की एकलपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश पारित किया.

गौरतलब है कि 2014 में ठेकेदार राजीव रंजन के अपहरण का आरोप अनंत सिंह पर लगा था. इस मामले में बिहटा थाना में मामला दर्ज किया गया था. अनंत फिलहालऔर कई मामलों में पटना के बेउर जेल में बंद हैं.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >