राज्य सरकार से मांगी गयी जानकारी
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार से फरवरी महीने तक बिहार पुलिस में लगभग 30 हजार खाली पदों का ब्योरा मांगा है. कोर्ट ने सिपाही से लेकर अवर निरीक्षक पद तक को भरने में की गयी कार्रवाई की जानकारी मांगी है. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने शुक्रवार को कहा की फरवरी महीने में नियुक्ति प्रक्रिया में प्रगति प्रतिवेदन जमा करने के बाद मार्च के पहले सप्ताह में पूरे मामले पर फिर से सुनवाई की जायेगी
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पिछली सुनवाई में गृह सचिव के स्थान पर अवर सचिव गिरीश मोहन ठाकुर द्वारा दिये गये हलफनामे मेंउच्च न्यायालय को यह जानकारी दी गयी कि 2300 अवर निरीक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए सारे काम समय पर हो रहे है और इनकी परीक्षा 22 दिसंबर को होगी. इसके अलावा 12 हजार सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया भी समय से चल रही है. जिसके तहत नवंबर महीनेमें ऑनलाइन आवेदन मांगने के लिए चार नवंबर को प्रक्रिया पूरी कर ली गयी. 1722 चालक सिपाही की भर्ती के लिए चयन बोर्ड को आवेदन भेजा जा चुका है. इसके लिए विज्ञापन इस महीने के अंत तक निकाल दिया जायेगा.
