पटना : शिक्षा विभाग ने एसटीइटी-2012 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नृत्य, ललित कला, कंप्यूटर एवं शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षक पद पर नियोजन के लिए वर्ष 2021 तक छूट दे दी है. इस आशय का आदेश गुरुवार को विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने जारी किया है.
इस आदेश में साफ कर दिया गया है कि उम्र सीमा में दी गयी यह छूट छठे चरण के नियोजन के उपरांत प्रभावी होगी. इसी आदेश में कहा गया है कि ऊपर उल्लेखित विषयों को छोड़ कर अन्य विषयों के अभ्यर्थियों को संगीत विषय के शिक्षक की भांति छठे चरण के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन के लिए अधिकतम उम्र सीमा में छूट नहीं दी जा रही है. आदेश पत्र में बताया गया है कि छठे चरण के नियोजन के लिए 27 अगस्त से 26 सितंबर तक आवेदन पत्र लिये जा चुके हैं. अभी औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन और आपत्ति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है.
हाइकोर्ट की तरफ से पारित हुआ था आदेश : उल्लेखनीय है कि यह आदेश उच्च न्यायालय पटना की तरफ से 28 अगस्त, 2019 को शशि शंकर सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य के संदर्भ में पारित आदेश के अनुपालन में जारी किया गया है.
दरअसल इस मामले में वादी चाहते थे कि शिक्षक नियोजन की वर्तमान प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाये. गौरतलब है कि बीएड योग्यता धारी शिक्षकों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट पहले से ही देय है.
उम्र सीमा में यह छूट संगीत विषय के साथ-साथ नृत्य, ललित कला, कंप्यूटर एवं शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षक के लिए प्रभावी नहीं है, क्योंकि इन विषयों के शिक्षक के पद पर नियोजन के लिए बीएड योग्यता होना आवश्यक नहीं है.
