प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन का मामला
पटना : प्राथमिक शिक्षा के निदेशालय ने आधिकारिक पत्र जारी कर साफ कर दिया है कि प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन में प्रत्येक कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की उम्र में दस साल की छूट बरकरार रहेगी. निदेशालय ने इस संबंध में एक आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है.
निदेशक डाॅ रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि 2012 में जारी कंडिका दस में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की उम्रसीमा में दस साल की छूट का प्रावधान है.
वह प्रावधान प्रारंभिक शिक्षकों के ही संदर्भ में है, उसका पालन किया जायेगा. दरअसल शिक्षा विभाग के सभागार में नियोजन से जुड़ी बैठक में कई अफसरों ने मामला उठाया कि उम्र की छूट के संदर्भ में कई जिलों में काफी गलतफहमी है. लिहाजा निदेशालय ने आधिकारिक पत्र जारी कर स्थिति साफ की है.
यह पत्र प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजा गया है. जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि इस स्थिति से संबंधित पक्षों को अगवत कराके उचित कदम उठाये जाएं.
