पटना : राज्य में आर्म्स लाइसेंस लेने के लिए राइफल चलाने की योग्यता का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है. इस आदेश के मद्देनजर कई जिलों में बड़ी संख्या में आर्म्स के ऐसे आवेदन पड़े हुए हैं, जिनमें किसी सर्टिफिकेट को नहीं संलग्न किया गया है.
इसके मद्देनजर जिलों ने गृह विभाग से मार्गदर्शन मांगा था. इस पर विभाग ने सभी डीएम को पत्र लिखकर कहा है कि कर्नाटक राज्य राइफल एसोसिएशन की तरफ से जारी शूटिंग सर्टिफिकेट को मान्य माना जाये. अगर कोई व्यक्ति यहां का सर्टिफिकेट लाकर देता है, तो उसे लाइसेंस बनाने के लिए वैध मानते हुए आगे की प्रक्रिया पूरी की जाये. इसके अलावा राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन की तरफ से जारी सर्टिफिकेट को पहले से ही मान्यता मिली हुई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इस सर्टिफिकेट के आधार पर हथियार के लाइसेंस जारी करने को मान्यता दे रखी है.
