पटना : पूजा पंडालों में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर पाबंदी

पटना : अगले कुछ माह में लगातार धार्मिक आयोजन मसलन विश्वकर्मा पूजा, दुर्गापूजा, लक्ष्मी पूजा और सरस्वती पूजा समारोह का आयोजन किया जाना है. इस दौरान पूजा पंडालों में लगाये जाने वाले लाउडस्पीकर एवं पटाखा आदि के उपयोग पर नियंत्रण के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखा है. आमजन […]

पटना : अगले कुछ माह में लगातार धार्मिक आयोजन मसलन विश्वकर्मा पूजा, दुर्गापूजा, लक्ष्मी पूजा और सरस्वती पूजा समारोह का आयोजन किया जाना है. इस दौरान पूजा पंडालों में लगाये जाने वाले लाउडस्पीकर एवं पटाखा आदि के उपयोग पर नियंत्रण के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखा है.
आमजन के स्वास्थ्य एवं शांति व्यवस्था पर ध्वनि प्रदूषण का असर न पड़े, इसके लिए बोर्ड ने हिदायत जारी की है कि रात 10 बजे के बाद सुबह छह बजे तक किसी भी कीमत पर लाउडस्पीकर एवं पटाखों का उपयोग नहीं होना चाहिए. इसके लिए आयोजकों से शपथपत्र लेने का सुझाव भी बोर्ड के सदस्य सचिव आलोक कुमार ने दिया है.
पत्र में बताया गया है कि राज्य में भी ‘द बिहार कंट्रोल ऑफ यूज एंड प्ले ऑफ लाउडस्पीकर एक्ट 1955’ भी प्रभावी है, जिसके तहत लाउडस्पीकर जब्त करने का अधिकार पुलिस पदाधिकारी (सहायक सब इन्सपेक्टर से समकक्ष) दिया गया है. सक्षम पुलिस अधिकारियों से इस अधिकार के प्रभावी इस्तेमाल की अपेक्षा की गयी है. बीते साल अक्तूबर में कुल 668 स्थलों में से अधिकांश स्थलों पर ध्वनि स्तर 75 डेसीबल से अधिक था.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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