पटना : इनकम टैक्स विभाग को असेसमेंट इयर 2019-20 के लिए आयकरदाताओं ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो कर दिया है, लेकिन इनमें से लाखों लोग ऐसे हैं, जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाइ नहीं किया है.
ज्ञात हो कि बिना वेरिफिकेशन के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया अधूरी है. ऐसे में आपका रिटर्न अधूरा माना जायेगा. अगर आपने आइटीआर फाइल कर दिया है, लेकिन अगले 120 दिनों में उसका वेरिफिकेशन नहीं किया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यह मानता है कि आपने आइटीआर फाइल ही नहीं किया है. इस स्थिति में इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस जारी कर सकता है.
इस संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट अशीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि रिटर्न भरने के बाद आप आधार ओटीपी के जरिये उसे वेरीफाइ कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हो. मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आयेगा. इसको इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर डालने के बाद आपका रिटर्न वेरीफाइ हो जायेगा.
नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं वेरीफाइ: बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करें. टैक्स टैब में इ-वेरीफाइ का विकल्प मिलेगा. क्लिक करते ही जरूरी पेज तक पहुंच जायेंगे. इसमें माय अकाउंट टैब पर क्लिक करें. इवीसी जेनरेट करें, इससे भी आइटीआर वेरिफाइ होगा.
इवीसी से वेरिफिकेशन
इनकम टैक्स विभाग आपको बैंक अकाउंट के माध्यम से इनकम टैक्स रिटर्न को इ-वेरीफाइ करने की सुविधा देता है. इस माध्यम से इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाइ करने के लिए आपको पहले इसे वेलिडेट करना होगा. इसमें आपको बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, आइएफएससी कोड और मोबाइल नंबर डालना होगा.
वेलिडेशन होने के बाद आप माय अकाउंट टैब में जेनरेट इवीसी पर क्लिक करें. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जायेगा. माय अकाउंट टैब में इ-वेरीफाइ के विकल्प पर क्लिक करें. यहां कोड डालने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाइ हो जायेगा. बैंक एटीएम के जरिये भी आइटीआर वेरीफाइ कर सकते हैं. बैंक के एटीएम पर जाएं. एटीएम कार्ड डालने के बाद पिन नंबर डालेंगे तो आपको पिन फॉर इ-फाइलिंग का एक विकल्प दिखेगा.
क्लिक करने के बाद यह पिन आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जायेगा. 72 घंटे तक वैलिड होता है. आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाइए. वहां माय अकाउंट पर क्लिक करें और इ-वेरीफाय ऑप्शन पर क्लिक कर कोड डालें. सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आइटीआर वेरीफाइ हो जायेगा.
