हाइकोर्ट ने सोना मेडिकल को तोड़ने पर लगायी रोक

पटना : पटना हाइकोर्ट ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बेली रोड पर तारामंडल के सामने स्थित सोना मेडिकल हॉल को तोड़ने पर फिलहाल रोक लगाते हुए सरकार से छह सप्ताह में जवाब तलब किया है. न्यायाधीश मोहित शाह की एकलपीठ ने इस संबंध में दायर याचिका पर अधिवक्ता नरेश दीक्षित को सुनने के बाद […]

पटना : पटना हाइकोर्ट ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बेली रोड पर तारामंडल के सामने स्थित सोना मेडिकल हॉल को तोड़ने पर फिलहाल रोक लगाते हुए सरकार से छह सप्ताह में जवाब तलब किया है. न्यायाधीश मोहित शाह की एकलपीठ ने इस संबंध में दायर याचिका पर अधिवक्ता नरेश दीक्षित को सुनने के बाद यह निर्देश दिया.

मालूम हो कि जिला प्रशासन ने इस क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के नाम पर सोना मेडिकल हॉल को भी तोड़ने का आदेश दिया था. सोना मेडिकल हॉल को तोड़े जाने के सरकारी आदेश को हाइकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गयी थी. हाइकोर्ट ने बेली रोड पर ऑफिसर्स प्लांट के सामने व हड़ताली चौराहे के पास स्थित दुकानों के तोड़े जाने संबंधी सरकारी आदेश पर भी रोक लगा दी है.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar digital desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >