अवमानना मामले में हाइकोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, मधुबनी के डीएम सहित कई अफसरों काे वेतन लेने से रोका

पटना : अदालती आदेश का पालन नहीं करना कई अधिकारियों को मंहगा पड़ गया है. हाइकोर्ट ने एक साथ शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, मधुबनी के डीएम, मधुबनी के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और जयनगर के बीडीओ को वेतन लेने से रोक दिया है. कोर्ट ने कहा है जब तक आदेश का पालन […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 23, 2019 4:57 PM

पटना : अदालती आदेश का पालन नहीं करना कई अधिकारियों को मंहगा पड़ गया है. हाइकोर्ट ने एक साथ शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, मधुबनी के डीएम, मधुबनी के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और जयनगर के बीडीओ को वेतन लेने से रोक दिया है. कोर्ट ने कहा है जब तक आदेश का पालन नहीं कर दिया जाता है तब तक ये सभी अधिकारी अपना अपना वेतन नहीं लेंगे.

हाइकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने जयप्रकाश नारायण राम द्वारा अदालती आदेश की अवमानना को लेकर दायर मामले की सुनवाई करते हुए दिया.याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पुरुषोत्तम झा ने बताया कि पांच फरवरी, 2018 को हाइकोर्ट ने पिता की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित पुत्र को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने का आदेश दिया था. याचिकाकर्ता के वकील द्वारा कोर्ट को जानकारी दी गयी कि आवेदक के पिता सरयू प्रसाद राम जयनगर प्रखंड स्कूल में सहायक शिक्षक थे. उनकी मृत्यु 2014 में हो गयी थी. तीन साल तक जयप्रकाश राम शिक्षा विभाग का चक्कर काटता रहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी, तब वह थक हार कर हाइकोर्ट की शरण में आया. हाइकोर्ट ने पांच फरवरी, 2018 को ही निर्देश जारी कर याचिकाकर्ता को नियुक्त करने को कहा, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने अदालत की भी बात नहीं मानी.

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