पटना : परिवहन विभाग कॉमर्शियल वाहनों पर बकाया टैक्स में राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना पर विचार कर रहा है. वन टाइम सेटलमेंट में बकाया टैक्स में एकमुश्त राशि जमा कर वाहन मालिक पुराने सभी बकाया टैक्स से छुटकारा पा सकते हैं.इसके लिए विभाग को कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूर कराना होगा. विभाग द्वारा पहले भी वन टाइम सेटलमेंट योजना में वाहन मालिकों को राहत देने का काम हुआ है.
इससे विभाग को करोड़ो रुपये बकाया टैक्स की वसूली हुयी थी. विभाग द्वारा वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू करने से लगभग 20 से 25 हजार वाहन मालिकों को राहत मिल सकती है. जिलों में बकाया टैक्स वाहनों की संख्या अलग-अलग है.
क्या है परेशानी : कॉमर्शियल वाहनों के पुराना होने पर परिचालन नहीं होने पर भी रोड टैक्स जमा करना पड़ता है. कुछ वाहन मालिक बाद में रोड टैक्स जमा नहीं करते हैं. नतीजा उन पर काफी टैक्स बकाया हो जाता है. ऐसे भी बकाया टैक्स को लेकर टैक्स डिफाॅल्टर वाहनों की संख्या अलग-अलग है. बकाया टैक्स को लेकर विभाग द्वारा सर्टिफिकेट केस जारी होता है. इसमें वाहन मालिकों द्वारा टैक्स नहीं जमा करने पर कुर्की-जब्ती का प्रावधान है.
योजना से लाभ
योजना के तहत वाहन मालिकों को बकाया टैक्स में लगभग 25 फीसदी जोड़कर राशि भुगतान करना होता है. इससे वाहन मालिक को अलग से कोई विलंब दंड भुगतान नहीं करना पड़ता है.पुराने वाहन मालिकएक मुश्त टैक्स जमाकर वाहनों का पुनर्निबंधन करा पायेंगे.विभागीय सूत्र ने बताया कि वन टाइम सेटलमेंट योजना पर प्रस्ताव तैयार हो रहा है. इस पर कैबिनेट से स्वीकृति ली जायेगी.
