पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य के सभी स्कूलों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. मंगलवार को न्यायमूर्ति ज्योति शरण तथा न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की कोर्ट ने सरकार से कई सवाल किये.
कोर्ट द्वारा किये गये एक भी सवाल का जवाब राज्य सरकार की ओर से नहीं दिया गया. कोर्ट ने सरकार को कहा कि वह अगली सुनवाई तक स्कूलों की सुरक्षा के संबंध में बिंदुवार जवाब कोर्ट में दे. हेलपिंग ह्यूमन की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया गया. आवेदक की ओर से अधिवक्ता कल्याण शंकर तथा स्मिता श्रीयश ने कोर्ट को बताया कि राज्य के स्कूलों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा योजना लागू किया. लेकिन, योजना के तहत स्कूलों को कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है .
कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को कहा कि वह इस मामले में जवाबी हलफनामा दायर कर पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं जिसमें स्कूल भवन की सुरक्षा के लिए की गयी कार्रवाई, स्कूल में आग से बचाव के लिए की गयी कार्रवाई, बिजली उपकरणों के रखरखाव पर की गयी कार्रवाई, बच्चों के लिए शुद्ध पेयजल आपूर्ति पर की गयी कार्रवाई, स्कूल की छूटी के बाद बच्चों के लिए यातायात सुरक्षा पर की गयी कार्रवाई, स्कूल के समीप फुट ओवरब्रिज के बारे में पूरी जानकारी आदि ी भी जानकारी मांगी गयी है.
