बिरयानी महल सहित आठ दुकानों को तोड़ने का निर्देश

पटना : नगर निगम की ओर से मौर्यालोक परिसर के पास स्थिति बिरयानी महल सहित आठ दुकानों को तोड़ने का निर्देश दिया गया है. निगम की ओर से दिये गये आदेश में कहा गया है कि दुकानदार शनिवार तक अपने स्तर से दुकानों को तोड़ लें. इसके बाद नगर निगम की ओर से तोड़ने की […]

पटना : नगर निगम की ओर से मौर्यालोक परिसर के पास स्थिति बिरयानी महल सहित आठ दुकानों को तोड़ने का निर्देश दिया गया है. निगम की ओर से दिये गये आदेश में कहा गया है कि दुकानदार शनिवार तक अपने स्तर से दुकानों को तोड़ लें. इसके बाद नगर निगम की ओर से तोड़ने की कार्रवाई की जायेगी, जिसका पैसा भी संबंधित दुकानदारों से लिया जायेगा.

निगम के आदेश के अनुसार सारे दुकान मौर्यालोक परिसर में म्यूनिसिपल प्लाट संख्या-151 और रकबा एक एकड़ 119 डिसमिल है. जिस पर अवैध रूप से दुकानों का निर्माण किया गया है. जिस पर कार्रवाई की जा रही है.
गौरतलब है कि नगर निगम ने बिरयानी महल, टायर रिपेयरिंग के दो दुकान, पटना बैट्री, मौर्या ऑटो, रायल बिरयानी, अब्दुल शशीद टेलर व महाराजा ऑटो पार्ट दुकान को नोटिस जारी किया है. वहीं जानकारी के अनुसार दुकानदारों का कहना है कि ये जमीन मौर्यालोक परिसर की नहीं है. ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, जिस पर लीज के अनुसार निर्माण किया गया है. वहीं, अतिक्रमण हटाने को निगम की ओर से पुलिस बल की मांग की गयी है.

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