पटना : प्रोन्नति में आरक्षण पर फिलहाल रोक

पटना : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को प्रोन्नति में आरक्षण पर फिलहाल रोक लगाने निर्देश दिया है. सभी विभाग व क्षेत्रीय कार्यालयों को इस आदेश का तत्काल प्रभाव से पालन करने को कहा गया है. हालांकि, यह आदेश एसीपी व एमएसीपी समेत ऐसे अन्य मामलों में लागू […]

पटना : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को प्रोन्नति में आरक्षण पर फिलहाल रोक लगाने निर्देश दिया है. सभी विभाग व क्षेत्रीय कार्यालयों को इस आदेश का तत्काल प्रभाव से पालन करने को कहा गया है. हालांकि, यह आदेश एसीपी व एमएसीपी समेत ऐसे अन्य मामलों में लागू नहीं होगा.

विभागीय आदेश में कहा गया है कि प्रोन्नति में आरक्षण के खिलाफ कई लोगों ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रोन्नति में आरक्षण पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है. इसके मद्देनजर सामान्य प्रशासन विभाग ने भी सभी विभागों को इस आदेश का पालन करने के लिए कहा है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >