आदेश के बावजूद कंप्लांस को लेकर लंबित हैं कई मामले
पटना : निगम क्षेत्र में बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर बनाये गये निर्माणाधीन भवनों पर निर्माण पर रोक लगाते हुए निगरानीवाद केस दर्ज किये गये. इन केसों की नगर आयुक्त के कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है. कई केसों की सुनवाई कीप्रक्रिया पूरी होने के बाद नगर आयुक्त ने अवैध हिस्सा तोड़ने का आदेश दिया है.
नगर आयुक्त के आदेश को 30 दिनों के भीतर प्रतिवादी को पालन करते हुए निगम मुख्यालय को प्रतिवेदन देना है, लेकिन 250 से अधिक निगरानीवाद केस कंप्लांस लंबित होने के कारण पेंडिंग में हैं. इसको लेकर नगर आयुक्त अनुपम कुमार सुमन ने अपर नगर आयुक्त (इन्फोर्समेंट) शीला ईरानी को निर्देश दिया है कि लंबित कंप्लांस पर कार्रवाई शुरू करें.
अधिकारियों और अभियंताओं की बैठक बुलायी : नगर आयुक्त के निर्देश पर सोमवार को अपर नगर आयुक्त (इन्फोर्समेंट) की अध्यक्षता में सभी कार्यपालक पदाधिकारियों व कार्यपालक अभियंताओं की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में
दो तरह के मामलों पर विमर्श किया गया. इसमें निर्माणपर रोक और अवैध हिस्सा तोड़ना शामिल है. अपर नगर आयुक्त (इन्फोर्समेंट) ने कार्यपालक पदाधिकारियों से
कहा कि एक सप्ताह पहले जरूरत के हिसाब से मजिस्ट्रेट व पुलिस बल की डिमांड करें, ताकि निर्धारित समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत निगरानीवाद केसों का कंप्लांस किया जा सके.
चलायेंगे अभियान : अपर नगर आयुक्त (इन्फोर्समेंट) शीला ईरानी ने बताया कि निर्माण पर रोक के बावजूद निर्माण
कार्य किया जा रहा है. जिन भवनों का अवैध हिस्सा तोड़ना है, उसके प्रतिवादियों ने अवैध हिस्सा तोड़ा नहीं है.
अब निगम प्रशासन निगरानीवाद केसों के कंप्लांस करने को लेकर अभियान चलायेगा और बिल्डिंग बायलॉज
का उल्लंघन कर बनाये गये भवनों के अवैध हिस्सों को तोड़ा जायेगा.
