पटना : परिसंपत्तियों के स्थानांतरण पर निगम से जवाब तलब

पाटलिपुत्र कॉलोनी का मामला : निगम को किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश पटना : पटना हाइकोर्ट ने पाटलिपुत्र कॉलोनी की सभी परिसंपत्तियों तथा देनदारी को पटना नगर निगम में हस्तांतरित कर संपत्ति कर एवं होल्डिंग टैक्स की वसूली के मामले में निगम को किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का […]

पाटलिपुत्र कॉलोनी का मामला : निगम को किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश
पटना : पटना हाइकोर्ट ने पाटलिपुत्र कॉलोनी की सभी परिसंपत्तियों तथा देनदारी को पटना नगर निगम में हस्तांतरित कर संपत्ति कर एवं होल्डिंग टैक्स की वसूली के मामले में निगम को किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है.
साथ ही राज्य सरकार तथा निगम को कहा कि वे इस मामले में तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करें. न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने पाटलिपुत्र को-ऑपरेटिव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया. पाटलिपुत्र को-ऑपरेटिव के वकील अमित श्रीवास्तव ने कोर्ट से जानना चाहा कि निगम के किस कानून के तहत किसी की भी अपनी निजी संपत्ति हस्तांतरित करने का आदेश दिया जा सकता है.
उनका कहना था कि निजी संपत्ति को निगम नहीं ले सकता है. यही नहीं निगम पूर्व से टैक्स की वसूली कर रहा है, जबकि कानून के तहत जब से इस क्षेत्र को निगम में लिया गया है, तब से टैक्स की वसूली कर सकता है.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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