पटना : बिहार में गरीब सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था पूरी तरह से लागू कर दी गयी है. इससे संबंधित प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिलों को आदेश जारी किया है.
इसके तहत ऑफ-लाइन आवेदन लेने और ऑफ-लाइन ही प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की तरफ से ऑनलाइन आवेदन करने और प्रमाण-पत्र जारी करने से संबंधित सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है.
यह मॉड्यूल जब तक विकसित नहीं हो जाता, तब तक ऑफ-लाइन व्यवस्था बनी रहेगी. यह राज्य के सभी जिलों और अंचलों में यह व्यवस्था समान रूप से लागू रहेगी. सभी संबंधित कार्यालयों से ऑफ-लाइन प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा.
