पटना : पटना हाइकोर्ट ने मुजफ्फरपुर और हाजीपुर के बीच के रेल ट्रैक को चौड़ीकरण करने के नाम पर एक स्कूल भवन को तोड़ने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.
न्यायाधीश ज्योति शरण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 15 अप्रैल तक जवाब मांगा है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि स्कूली बच्चों की शिक्षा को नुकसान पहुंचाकर किसी भी तरह का विकास नहीं किया जा सकता है.
कोर्ट को याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि इस रेल मार्ग के विस्तार के लिए बगैर वैकल्पिक व्यवस्था के स्कूल के भवन को तोड़े जाने की योजना बनायी गयी है. इससे यहां पढ़ने वाले बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
अभियंता प्रमुख हाइकोर्ट में किये गये तलब
पटना. तीन साल पहले रिटायर हुए जूनियर इंजीनियर को अभी तक सेवानिवृत्ति का लाभ नहीं देने पर पटना हाइकोर्ट ने नाराजगी प्रकट की है. कोर्ट ने पीएचइडी के अभियंता प्रमुख को एक अप्रैल को कोर्ट में तलब किया है.
न्यायाधीश नीलू अग्रवाल की एकलपीठ ने इस संबंध में दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. अदालत को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि वह 31 मार्च, 2016 को लखीसराय जिले से सेवानिवृत्त हुए हैं. सेवानिवृत्त होने के बाद अभी तक सेवानिवृत्ति का लाभ नहीं दिया गया है.
