पटना : पटना एडीजे 11 अवधेश कुमार की अदालत ने मसौढ़ी के धनरुआ अंतर्गत बांसबिगहा मठिया निवासी संतोष यादव उर्फ रीठा यादव को गोली मार कर हत्या करने के मामले में उसी गांव के अभियुक्त पिंकू यादव उर्फ बुटाई यादव और उसकी मां बुधिया देवी को आजीवन कारावास व जुर्माना की सजा दी है. उक्त मामला धनरुआ थाना के कांड संख्या 14/16 से संबंधित है, जिसमें मामले की सूचक व मृतक की पत्नी बबीता देवी ने अपने फर्द बयान में बताया कि मृतक उसके पति नेवारी खरीद-बिक्री का काम करते थे.
आठ जनवरी 2016 को बीसोपाड़ी खंदा में नेवारी पिक अप वैन पर लदवा रहे थे. शाम को जब स्कूटर से घर वापस आ रहे थे तो अभियुक्तगण पहले से घात लगाये गांव के पुल के पहले इनको घेर लिया. अरविंद यादव और पिंकू यादव ने अपने पिस्टल से मृतक के सीने में गोली मार दी, जिसके कारण वे वहीं गिर गये. बुधिया देवी जो दूर से घटना को देख रही थी, ने फोन पर अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी.
हत्या का कारण सूचक को कोई संतान नहीं थी. अभियुक्तगण उसकी जमीन पर दरवाजा खोल कर कब्जा करना चाहते थे. इसके कारण उनके बीच आपस में लड़ाई झगड़ा होते रहता था.
