पटना : शिक्षा विभाग ने अधीनस्थ कार्यालयों के अनुसचिवीय कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं स्थानांतरण नियमावली 2019 लागू कर दिया है.
लिपिक वर्ग में 85 प्रतिशत सीटों पर बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से बहाली होगी. 15 प्रतिशत सीटों पर चतुर्थवर्गीयकर्मी प्रोन्नति पाकर लिपिक बन सकेंगे. वरीयता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति मिलेगी. निम्नवर्गीय लिपिक मूल कोटि के होंगे. प्रथम प्रोन्नति से उच्च वर्गीय लिपिक बनेंगे. द्वितीय प्रोन्नति प्रधान लिपिक में होगी. तृतीय प्रोन्नति कार्यालय अधीक्षक (माध्यमिक शिक्षा निदेशक) के माध्यम से होगी.
नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना कर 30 अप्रैल तक आयोग को रिक्ति भेजेगा. शिक्षा विभाग के प्रमंडलीय कार्यालय और जिला स्तरीय कार्यालय के कर्मियों को प्रोन्नति इसी माध्यम से मिलेगी.
