31 मार्च तक दिया गया है समय
पटना, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर के पेट्रोल पंपों पर पहले होगी कार्रवाई
पटना : बिहार में गाड़ियों से बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य के सभी पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच खोलने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए परिवहन विभाग ने सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश जारी किया है. बावजूद इसके 31 मार्च तक किसी पेट्रोल पंप ने इसका पालन नहीं किया, तो डीटीओ जांच कर संबंधित पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द कर सकत हैं.
डीएम के स्तर से भी कार्रवाई की जा सकेगी. पहले चरण में पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर के पेट्रोल पंपों पर कार्रवाई कर लाइसेंस रद्द किये जायेंगे. सभी डीएम को निर्देश दिया गया है कि अपने जिले में सभी पेट्रोल पंपों का स्थल निरीक्षण करें. जहां पर पूर्व से प्रदूषण जांच केंद्र हैं, उसकी अलग से रिपोर्ट बनाने को कहा गया है. 15 दिनों में रिमाइंडर के बाद 31 मार्च का समय पूरा होते ही बिना शर्त लाइसेंस रद्द कर दिये जायेंगे.
प्रदेश के सभी पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र खोले जायेंगे, ताकि गाड़ियों का प्रदूषण जांच कहीं भी आराम से हो सके. इसके लिए 31 मार्च तक का समय पेट्रोल पंपों को दिया गया है. इसके बाद डीटीओ के स्तर से मिली स्थल निरीक्षण की िरपोर्ट पर लाइसेंस रद्द कर आगे की कार्रवाई की जायेगी.
संजय कुमार अग्रवाल, सचिव, परिवहन
