पटना : जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के प्रावधनों का उल्लंघन कर संचालित नालंदा, नवादा, पूर्णियॉं, सहरसा, सीतामढ़ी, सुपौल एवं वैशाली जिलों के 92 स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों एवं 80 पैथोलॉजिकल जांच घरों को बंद करने के आदेश जारी किये गये हैं.
92 स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में अकेले वैशाली के 42 हैं. यह कार्रवाई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की है. पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने संबंधित जिलों के सिविल सर्जनों को उक्त स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र में इलाज करा रहे मरीजों की चिकित्सा हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये हैं.
