पटना : सामाजिक कल्याण निदेशालय ने खासतौर पर पटना एवं बेगूसराय में संचालित उत्तर रक्षा गृह एवं बाल गृहों के संचालन के लिए अहम गाइड लाइन जारी की है.
गाइड लाइन के मुताबिक पारदर्शी तरीके से चयनित एजेंसियों को बाल गृहों एवं बालिका गृहों में अनिवार्य तौर पर पच्चीस बच्चों पर एक महिला अभिभावक(गृह माता) की नियुक्ति करनी होगी. इसके अलावा बाल गृह में खेल कूद की सुविधाएं भी अनिवार्य तौर पर उपलब्ध कराना होगी. बाल गृहों के लिए जारी की गयी गाइड लाइन में तैनात किये जाने वाले स्टाफ का वेतनमान एवं योग्यता भी तय की गयी है. एक बाल गृह के संचालन में तैनात स्टाफ की सैलरी साल में 16 लाख 74 हजार रुपये तय की गयी है.
कर्मियों के मानदेय का भुगतान बैंक खाता में करना होगा. ये भुगतान चेक से करना होगा. जबकि उत्तर रक्षा गृह के लिए यह राशि आठ लाख 28 हजार रुपये रखी गयी है.
गाइड लाइन के मुताबिक बाल गृहों में बच्चो को पढ़ाने के लिए विज्ञान, कला एवं सामान्य विज्ञान विषय के एक- एक शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य की गयी है. यही नहीं बच्चों के कपड़ों की धुलाई,सफाई एवं सिलाई के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की नियुक्ति करनी होगी. रसोइया एवं हेल्पर भी अब रिकार्ड में रखना होगा. योगा शिक्षक भी तैनात किये जाएंगे.
