पटना आईआईटी की वीडियोग्राफी और रिपोर्ट पेश करें श्रमायुक्त

पटना : हाईकोर्ट ने दीघा स्थित आईटीआई का वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी करने का निर्देश श्रम आयुक्त को दिया है. साथ ही कोर्ट ने श्रमायुक्त को कहा कि वह आईटीआई का पूरा रिपोर्ट भी पेश करें. न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने आईटीआई क्लब ऑफ इंडिया की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के […]

पटना : हाईकोर्ट ने दीघा स्थित आईटीआई का वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी करने का निर्देश श्रम आयुक्त को दिया है. साथ ही कोर्ट ने श्रमायुक्त को कहा कि वह आईटीआई का पूरा रिपोर्ट भी पेश करें. न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने आईटीआई क्लब ऑफ इंडिया की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया. इसके पूर्व कोर्ट ने कहा की क्या इस खंडहरनुमा आईटीआई में भी पढ़ाई होती है.
मालूम हो कि गत दिनों श्रम नियोजन ‌विभाग के डायरेक्टर जनरल ने आईटीआई की परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा लेने का आदेश जारी किया था. इसी आदेश की वैधता को कोर्ट में चुनौती दी गयी है. कोर्ट को बताया गया कि बगैर कारण बताये परीक्षा को रद्द किया गया है. अगली सुनवाई चार दिसंबर तय की गयी है.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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