पटना : अलकतरा घोटाले में सजायाफ्ता इलियास की विधायकी खत्म

पटना : अलकतरा घोटाले में सजायाफ्ता पूर्व पथ निर्माण मंत्री व राजद विधायक इलियास हुसैन की विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गयी है. बिहार विधानसभा सचिवालय की आेर से मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गयी. अधिसूचना के अनुसार श्री हुसैन की विधानसभा की सदस्यता 27 सितंबर, 2018 के प्रभाव से समाप्त […]

By Prabhat Khabar Print Desk | November 21, 2018 8:19 AM
पटना : अलकतरा घोटाले में सजायाफ्ता पूर्व पथ निर्माण मंत्री व राजद विधायक इलियास हुसैन की विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गयी है. बिहार विधानसभा सचिवालय की आेर से मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गयी.
अधिसूचना के अनुसार श्री हुसैन की विधानसभा की सदस्यता 27 सितंबर, 2018 के प्रभाव से समाप्त मानी जायेगी. मालूम हो कि इस साल 27 सितंबर को अलकतरा घोटाले में रांची स्थित सीबीआई के विशेष अदालतने इलियास हुसैन को दोषी करार दे दिया है और चार साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी थी. इसके अलावा कोर्ट ने उन पर दो लाख का जुर्माना भी लगाया है. इलियास हुसैन 2015 के विधानसभा चुनाव में रोहतास जिले की डिहरी सीट से छठी बार विधायक निर्वाचित हुए थे. वह लालू और राबड़ी सरकार में मंत्री थे.
क्या है मामला : 1992 से 1994 के बीच पथ निर्माण विभाग द्वारा चतरा में हल्दिया वाया बरौनी अलकतरा का ट्रांसपोर्टेशन करना था. लेकिन, 375 मीट्रिक टन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ. इससे बिहार सरकार को करीब 18 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई थी. इसके बाद सीबीआई ने 1997 में इसको लेकर प्राथमिकी दर्ज की थी.

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