पटना : आर्म्स एक्ट के मामले में फरार चल रहीं पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा पर शिकंजा कसता जा रहा है. पुलिस महानिदेशक केएस द्विवेदी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात की. मंजू वर्मा की गिरफ्तारी और अन्य मुद्दों पर पुलिस कार्रवाई से उनकाे अवगत कराया.
इससे पूर्व डीजीपी ने बयान जारी किया कि पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी के लिए पुलिस वही प्रक्रिया अपना रही है जो सामान्य अपराधी के लिए अपनाती है. मंजू वर्मा की गिरफ्तारी अथवा सरेंडर न होने पर पुलिस कुर्की करेगी. गिरफ्तारी के लिए कोई समय सीमा नहीं हो सकती है. उन्होंने कहा कि हम कोर्ट केआदेश के बिना छापेमारी कर रहे हैं.
मंजू वर्मा के खिलाफ मंझौल कोर्ट ने कुर्की जब्ती व इश्तेहार का आदेश भी दे दिया है. वहीं मंजू वर्मा की ओर से कोर्ट में कुर्की-जब्ती का विरोध किया गया है. 27 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई है.
सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल
मंजू वर्मा ने आर्म्स एक्ट केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है.वहीं, मंझौल कोर्ट ने मंजू वर्मा के खिलाफ धारा 82 और धारा 83 के तहत पुलिस को कार्रवाई का आदेश जारी किया है.
