पटना : नगर विकास एवं आवास विभाग ने एलईडी स्ट्रीट लाइट से जुड़ी शिकायतों के लिए ऊर्जा मंत्रालय की कंपनी एस्सल को टॉल फ्री नंबर जारी करने का निर्देश दिया है.
अगर किसी इलाके में स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही हो तो लोग टॉल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे. प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने कहा कि एकरारनामा के अनुसार एक लाइट 72 घंटे तक खराब रहने पर 75 रुपये प्रति लाइट प्रतिदिन की दर से एस्सल के बिल में कटौती की जायेगी. इसलिए नगर निकायों के लिए आवश्यक है कि वे एक पंजी में दर्ज करें कि कौन सी लाइट कब से नहीं जल रही है.
लाइट लगाने से पहले एस्सल सर्वे करेगी तथा वर्क प्लान बना कर उसे संबंधित नगर निकाय को देगी. प्रधान सचिव ने कहा कि लाइट लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री की जानकारी भी निकायों को दी जाये ताकि उनको पता रहे कि किस तरह के तार, स्विच व पोल का इस्तेमाल हो रहा है.
पटना : परिवहन विभाग अगले लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल होनेवाले वाहनों की मुआवजा राशि के आकलन के लिए समिति गठित की है. समिति 24 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट समर्पित करेगी. राज्य परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है. समिति में विभाग के अपर सचिव, उप सचिव, पटना के जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई मुख्यालय व परिवहन निगम के कार्यपालक अभियंता स्तर के एक तकनीकी पदाधिकारी सदस्य बनाये गये हैं.
चुनाव के दौरान विभिन्न कोटि के वाहनों का इस्तेमाल चुनाव काम के लिए होता है. इसलिए, चुनाव के लिए इस्तेमाल होनेवाले वाहनों को मुआवजा राशि मिलती है. विभाग में गठित समिति वाहनों के परिचालन पर होनेवाले खर्च को ध्यान में रखते हुए मुआवजा राशि का आकलन करेगी. समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही राशि पर फैसला हो सकेगा.
