BIHAR : सात सौ सिपाहियों की बहाली तुरंत करे सरकार : हाइकोर्ट

एकलपीठ का आदेश बरकरार, अपील खारिज पटना : पटना हाइकोर्ट ने सिपाही बहाली के मामले में एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा है. कोर्ट ने डीजीपी को तत्काल सात सौ सिपाहियों की बहाली का निर्देश दिया है. जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बिहार सरकार की ओर से दायर दर्जनों अपील पर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 18, 2017 6:57 AM
एकलपीठ का आदेश बरकरार, अपील खारिज
पटना : पटना हाइकोर्ट ने सिपाही बहाली के मामले में एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा है. कोर्ट ने डीजीपी को तत्काल सात सौ सिपाहियों की बहाली का निर्देश दिया है.
जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बिहार सरकार की ओर से दायर दर्जनों अपील पर सुरक्षित रखे गये अपने फैसले को गुरुवार को सुनाया. फैसले में कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिजकरते हुए डीजीपी को निर्देश दिया कि वे सिपाहियों की बची हुई रिक्तियों पर अविलंब बहाली की प्रक्रिया पूरी करे. गौरतलब है कि केंद्रीय सिपाही चयन पर्षद ने 2009 में 11 हजार सिपाहियों की बहाली का विज्ञापन निकाला था.
इसी बीच 2010 में पिंकी सिंह की ओर से पटना हाइकोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर बहाली नियमानुसार नहीं करने का आरोप लगाया गया. अदालत ने इस पर सुनवाई करते हुए निर्धारित मापदंडों के अनुरूप बहाली का निर्देश दिया था, जिसके अनुसार बहाली में 50% आरक्षण होमगार्ड के जवानों को देना था.
इसके विरुद्ध केवल सवा सौ होमगार्ड के जवानों को सिपाही के रूप में बहाल किया गया. अदालती आदेश के बावजूद केवल चार हजार सिपाहियों की बहाली की गयी. बाद में भी बहाली की प्रक्रिया चली. िफर भी सात सौ पद खाली रह गये.
अदालत के समक्ष यह मामला पुन: आने के बाद 14 अगस्त, 2014 को एकलपीठ ने डीपीजी को अपने सुपरविजन में रखते हुए व्याप्त गड़बड़ियों को दूर कर बचे हुए सात सौ पदों पर बहाली की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था. एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते राज्य सरकार ने अपील दायर कर दी. इसी अपील याचिका पर गुरुवार को फैसला सुनाया गया.