सुबह 10 बजे से पहले और दोपहर 3 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक आदेश 5 से 10 जनवरी तक लागू प्रतिनिधि, नवादा नगर जिले में लगातार बढ़ती ठंड और विशेष रूप से सुबह और शाम के समय तापमान में हो रही गिरावट को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यालयों के संचालन समय में प्रतिबंध को पुनः विस्तारित किया है. डीएम रवि प्रकाश ने आदेश जारी किया कि सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में सुबह 10 बजे से पहले और दोपहर तीन बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक रहेगी. प्रशासन ने यह निर्णय विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है. इससे पहले भी जिला प्रशासन ने 20 दिसंबर और 27 दिसंबर 2025 को इसी प्रकार के आदेश जारी किया थे. ठंड लगातार बढ़ने के कारण वर्तमान आदेश आवश्यक माना गया है. जिला पदाधिकारी ने बताया कि यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत लागू किया गया है. सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे आदेश के अनुसार अपनी शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण करें, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी न हो. साथ ही प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षा से संबंधित विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं अत्यधिक सावधानी बरतते हुए संचालित की जायेंगी, ताकि छात्रों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े. यह आदेश पांच जनवरी से लागू होकर 10 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा. जिला प्रशासन ने अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन से सहयोग की अपील की है और कहा है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसी उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है.
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