सेहरा सजने से पहले उठी अर्थी, रजौली के दिबौर डैम में डूबने से युवक की दर्दनाक मौत; इसी साल होनी थी शादी

रजौली के दिबौर डैम में दुखद घटना हुई, जहां केकड़ा पकड़ते समय 21 वर्षीय राजेश की डूबने से मौत हो गई. उसकी शादी इसी साल तय होनी थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था.

Drowning death: रजौली थाना क्षेत्र अंतर्गत चितरकोली पंचायत के दिबौर डैम में बुधवार दोपहर गहरे पानी में डूबने से 21 वर्षीय युवक की मौत हो गयी. मृतक की पहचान गोपालपुर के तुरिया टोला निवासी प्रीतम तुरिया के पुत्र राजेश कुमार के रूप में हुई है. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है. बताया गया कि राजेश की शादी इसी साल तय होनी थी, लेकिन शादी से पहले ही उसकी मौत हो गयी.

केकड़ा पकड़ने के दौरान फिसला पैर

ग्रामीणों के अनुसार, हादसा बुधवार दोपहर करीब तीन बजे हुआ. राजेश अपने से उम्र में छोटे दो साथियों के साथ दिबौर डैम के किनारे गया था. शौच से निवृत्त होने के बाद वह डैम के मुहाने पर केकड़ा पकड़ने लगा. इसी दौरान किनारे की गीली मिट्टी पर उसका पैर अचानक फिसल गया और वह सीधे गहरे पानी में समा गया.

साथ रहे छोटे बच्चों ने उसे बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन पानी की गहराई अधिक होने के कारण वे असमर्थ रहे. इसके बाद घबराये बच्चों ने गांव पहुंचकर रोते-बिलखते हुए घटना की जानकारी दी.

मृतक का बाहर लाते ग्रामीण

घंटों की मशक्कत के बाद निकाला शव

बच्चों की आवाज सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण डैम की ओर दौड़े. गांव के अनुभवी तैराकों ने तुरंत पानी में छलांग लगायी और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद राजेश के शव को पानी से बाहर निकाला. ग्रामीणों ने बताया कि घटना की सूचना फोन पर पुलिस को दी गयी थी. हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने शव को पानी से निकाल लिया था.

पुलिस ने शुरू की पोस्टमार्टम की प्रक्रिया

मामले की पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर रणजीत कुमार ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

परिजनों को तत्काल 20 हजार की सहायता

प्रशासनिक राहत के तौर पर बीडीओ संजीव झा ने बताया कि मृतक के परिजनों को तत्काल 20 हजार रुपये की सहायता राशि दी जा रही है. वहीं, अंचलाधिकारी मो. गुफरान मजहरी ने बताया कि आपदा प्रबंधन मद से पीड़ित परिवार को चार लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जायेगा. उन्होंने बताया कि मुआवजे के लिए नियमानुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट और थाने में प्राथमिकी दर्ज होना आवश्यक है.

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By कुमार मनीष देव

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