अकबरपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव में शराब के नशे में बहू के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. ब्रेथ एनालाइजर जांच में आरोपी के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई.
बहू ने लगाया मारपीट और गाली-गलौज का आरोप
पीड़िता गुडिया देवी ने थाने में दिए आवेदन में बताया कि 22 जुलाई की रात करीब आठ बजे उसके ससुर राजो दास शराब के नशे में घर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगे. विरोध करने पर उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी दुर्व्यवहार किया.
डायल-112 की सूचना पर पहुंची पुलिस
घटना की सूचना डायल-112 पर दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी राजो दास को हिरासत में लेकर थाना ले आई.
ब्रेथ एनालाइजर जांच में हुई पुष्टि
थाना में कराई गई ब्रेथ एनालाइजर जांच में आरोपी के शरीर में 114.3 एमजी/100 एमएल अल्कोहल पाया गया. जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.
बीएनएस और उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज
थानाध्यक्ष रूपेश कुमार सिन्हा ने बताया कि इस मामले में अकबरपुर थाना कांड संख्या 360/26 दर्ज किया गया है. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2), 115(2), 74, 352 तथा बिहार उत्पाद (संशोधित) अधिनियम, 2022 की धारा 37 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
