हाई कोर्ट के आदेश पर बसकंडा पंचायत के मुखिया विनोद कुमार ने दोबारा संभाला पदभार, समर्थकों में खुशी

Nawada News : पटना हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद बसकंडा पंचायत के निर्वाचित मुखिया विनोद कुमार ने सोमवार को अपना पदभार पुनः ग्रहण कर लिया है. न्यायालय ने उन्हें पद से हटाने के पहले जारी आदेश को विधिसम्मत नहीं माना.

Nawada News : पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद अकबरपुर प्रखंड की बसकंडा पंचायत के निर्वाचित मुखिया विनोद कुमार ने सोमवार को पुनः मुखिया पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया. प्रखंड कार्यालय में बीडीओ राधा रमण मुरारी ने न्यायालय का आदेश प्राप्त होने के बाद उन्हें पदभार पत्र सौंपते हुए तत्काल प्रभाव से कार्यभार संभालने का निर्देश दिया.

हाई कोर्ट ने हटाने के आदेश को किया निरस्त

पटना हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा कि बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 18(5) के तहत किसी निर्वाचित मुखिया को पद से हटाने से पहले लोक प्रहरी द्वारा स्वतंत्र जांच और उसकी अनुशंसा अनिवार्य है. न्यायालय ने पाया कि इस मामले में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. साथ ही पंचायती राज विभाग के सचिव द्वारा 26 फरवरी 2026 को जारी मुखिया को हटाने के आदेश को भी न्यायालय ने विधिसम्मत नहीं माना. इन्हीं आधारों पर हाई कोर्ट ने लोक प्रहरी की अनुशंसा और मुखिया को हटाने के आदेश, दोनों को निरस्त कर दिया.

भविष्य में कानूनी प्रक्रिया अपनाने की दी छूट

अपने फैसले में हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सक्षम प्राधिकारी भविष्य में कानून के अनुरूप निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे.

समर्थकों ने दी बधाई

हाई कोर्ट के फैसले के बाद बसकंडा पंचायत में विनोद कुमार की पुनः बहाली का रास्ता साफ हो गया. पदभार ग्रहण करने के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया. इस अवसर पर मुखिया प्रतिनिधि ब्रह्मचारी प्रसाद, संजय यादव, मुखिया रामस्वरूप यादव, उदय कुमार यादव, विनीत कुमार, अभिमन्यु कुमार, संजय कुमार राजवंशी, रामावतार राजवंशी, करण मांझी, मुखिया प्रतिनिधि सुरेश राजवंशी, भोली सिंह, मुकेश कुमार सहित बड़ी संख्या में समर्थक उपस्थित रहे.

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Author: Anil kumar

Published by: Yuvraj Ratan

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