बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 10 साल की कैद

नवादा (कोर्ट) : व्यवहार न्यायालय नवादा के प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रेमचंद्र पांडेय ने पकरीबरावां थाना कांड संख्या 204/12 के बरतारा निवासी फकीरा को साढे तीन वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म में दोषी पाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) के अंतर्गत 10 वर्ष की सजा सुनायी. साथ ही 10 हजार रुपये […]

नवादा (कोर्ट) : व्यवहार न्यायालय नवादा के प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रेमचंद्र पांडेय ने पकरीबरावां थाना कांड संख्या 204/12 के बरतारा निवासी फकीरा को साढे तीन वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म में दोषी पाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) के अंतर्गत 10 वर्ष की सजा सुनायी. साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड की राशि पीड़ितों को देने का आदेश दिये. नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश सुनाये.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >