नवादा (सदर) : नगर पर्षद द्वारा शहर को स्वच्छ व प्रदूषण रहित बनाने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत 25 दिसंबर से पॉलीबैग के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गयी थी. इस घोषणा के बाद शुक्रवार से जिले में पॉलिथीन का उपयोग कानूनन अपराध माना जायेगा.
नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में समाचार पत्र में निविदा प्रकाशित कर शहर वासियों को अगाह करा दिया गया है. सब्जी लाने कपड़े, खरीदने सहित विभिन्न वस्तुओं के खरीदारी के दौरान उपभोक्ताओं को दिये जानेवाले पॉलिथीन पर भी रोक लगायी गयी है. ऐसा नहीं मानने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
