राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस. बच्चों ने निकली रैली, हुई विचार गोष्ठी भी
नवादा कार्यालय : अपने अधिकारों के प्रति पूर्ण जागरूक होना ही सही तौर पर उपभोक्ता दिवस की सार्थकता है. उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों व कर्त्तव्यों का बोध कराने के लिए सरकार के तरफ से भी कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं.
यह बातें जिला आपूर्ति पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार झा ने जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम सह न्यायालय परिसर में आयोजित विचार गोष्ठी में कहीं. जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम सह न्यायालय के प्रांगण में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर बच्चों की तरफ से निकाली गयी रैली को जिला आपूर्ति पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार झा, डीपीआरओ परिमल कुमार व उपभोक्ता फोरम के सदस्य डॉ अनिल कुमार द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखा कर रवाना किया. रैली शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों से होते हुए वापस उपभोक्ता कार्यालय में पहुंची.
इस अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया. इसमें उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दिये गये प्रावधानों की विस्तृत चर्चा की गयी. इसके तहत उपभोक्ता सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ताओं के चयन का अधिकार, उपभोक्ताओं के सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार आदि विषयों पर वक्ताओं ने विस्तार से प्रकाश डाला. उपभोक्ता अधिनियम 24 दिसंबर, 1986 को प्रभावी किया गया था.
इसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है. इस अवसर पर शहर के कई अधिवक्ता रोहित सिन्हा, सुचित कुमार, विनोद कुमार, संजय मिश्रा, प्रेम कुमार सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राजीव कुमार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी वारिसलीगंज, उमाकांत शर्मा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी वारिसलीगंज, मनोज कुमार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हिसुआ, निलेश कुमार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कौआकोल उपस्थित थे.
