Drowning in Ahar: गोविंदपुर प्रखंड क्षेत्र के थाली थाना अंतर्गत सिकरिया गांव में बुधवार को आहर में डूबने से 40 वर्षीय मजदूर की मौत हो गयी. मृतक की पहचान सिकरिया गांव निवासी नरेश राम के 40 वर्षीय पुत्र सुबोध राम उर्फ पांडे के रूप में हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में मातम पसर गया. वहीं, मौत की खबर सुनकर परिजनों में हाहाकार मच गया और परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है.
बड़की आहर में डूबने से गयी जान
बताया जाता है कि सुबोध राम गांव में ही मजदूरी का काम करता था. बुधवार को मजदूरी करने के बाद दोपहर में खाना खाने के लिए वह अपने घर लौट रहा था. इसी दौरान घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर स्थित बड़की आहर के समीप वह शौच करने के लिए रुका. शौच के बाद पानी छूने के क्रम में अचानक उसका पैर गहरे पानी में चला गया और वह डूब गया.
घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने सुबोध राम को पानी से बाहर निकाला और तत्काल पास स्थित एक निजी क्लीनिक में ले गये. वहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
मौत की खबर से गांव में मचा कोहराम
सुबोध राम की मौत की खबर जैसे ही गांव और परिजनों को मिली, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गयी. घर में चीख-पुकार मच गयी. मृतक की पत्नी रंजू देवी का रो-रोकर बुरा हाल है. वह बार-बार बेसुध हो रही थीं. पति की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी को लेकर वह बेहद चिंतित हैं.
मृतक अपने पीछे माता-पिता, पत्नी रंजू देवी, दो पुत्र और दो पुत्रियों को छोड़ गये हैं. सभी अभी छोटे-छोटे और अविवाहित हैं. बताया जाता है कि सुबोध राम ही परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था और मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था. उसकी अचानक मौत से परिवार के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है.
पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
घटना की सूचना थाली थाना पुलिस को दी गयी. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी की. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, नवादा भेज दिया गया. घटना की जानकारी मिलने पर 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की प्रखंड अध्यक्ष शोभा कुमारी भी घटनास्थल पर पहुंचीं. पुलिस द्वारा घटना की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
आश्रितों को मिलेगा चार लाख रुपये का मुआवजा
घटना की जानकारी अंचलाधिकारी पुष्पांजलि कुमारी को भी दी गयी. उन्होंने बताया कि आवश्यक कागजात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बैंक खाते की प्रति सहित अन्य जरूरी दस्तावेज जमा किए जाने के बाद मृतक के आश्रित को आपदा मद से चार लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करायी जाएगी.
वहीं, प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार शैलेंद्र ने बताया कि पारिवारिक लाभ योजना के तहत मृतक के आश्रित को 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी. प्रशासन की ओर से आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सहायता उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी.
