बिहार : दो से अधिक बच्चे रहने पर पार्षद की सदस्यता रद्द, राज्य निर्वाचन आयोग ने जांच के बाद की कार्रवाई

बिहारशरीफ : बिहार में गलत शपथ देकर निर्वाचित होने वाले वार्ड पार्षदों में इन दिनों हड़कंप मचा है. चुनाव जीतने के लिए हर तरह की तिकड़म करने से लोग पीछे नहीं रहते हैं. ऐसे ही एक मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने की कार्रवाई की है. राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त अशोक कुमार चौहान […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 21, 2018 5:56 PM

बिहारशरीफ : बिहार में गलत शपथ देकर निर्वाचित होने वाले वार्ड पार्षदों में इन दिनों हड़कंप मचा है. चुनाव जीतने के लिए हर तरह की तिकड़म करने से लोग पीछे नहीं रहते हैं. ऐसे ही एक मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने की कार्रवाई की है. राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त अशोक कुमार चौहान ने इस्लामपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या आठ के अमित कुमार की सदस्यता रद्द कर दी है. उपनिर्वाची पदाधिकारी एलन अरविंद डीन ने बताया कि आयोग द्वारा की कार्रवाई है.

उन्होंने बताया कि दो से अधिक बच्चे होने के कारण उनकी सदस्यता रद्द की गयी है. इसकी सूचना इस्लामपुर नगर पंचायत व उक्त वार्ड पार्षद को दे दी गयी है. उन्होंने बताया कि 04.04.2008 के बाद से नया नियम लागू है कि दो से अधिक बच्चेवाले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. इस नियम के अनुसार तथ्य छिपाकर चुनाव जीतनेवाले लोगों की सदस्यता रद्द करने का अधिकार आयोग को है. आयोग द्वारा की गयी कार्रवाई से ऐसे पार्षदों की धड़कनें तेज हो गयी हैं, जो तथ्य छिपाकर चुनाव जीते हैं.

नगर निगम के दो व हिलसा के एक पार्षद के खिलाफ चल रही है जांच
नगर निगम के दो पार्षद व हिलसा नगर पर्षद के एक वार्ड पार्षद के खिलाफ जांच चल रही है. आरोप सत्य पाये जाने पर उक्त लोगों की भी सदस्यता समाप्त हो सकती है. नगर निकाय व पंचायत में ऐसे दर्जनों प्रतिनिधि हैं जो गलत रूप से निर्वाचित हैं. दो से अधिक बच्चे के साथ-साथ जाति व उम्र छिपाकर जीतने वाले भी हैं. कुछ दिन पहले जिले के एकंगरसराय की एक मुखिया की भी सदस्यता पंचायत राज विभाग के द्वारा रद्द कर दी गयी है. उक्त मुखिया पर आरोप है कि चुनाव जीतने के लिए गलत जाति का प्रयोग किया था. नगर निगम क्षेत्र में भी कई ऐसे पार्षद है जो गलत शपथपत्र देकर चुनाव जीते हैं.

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