बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के द्वितीय एसीजेएम शत्रुधन सिंह ने आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार करते हुए आरोपियों महेश महतो और धनंजय महतो को ढाई वर्ष कारावास की सजा दी. इसके साथ ही प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. जिसे नहीं अदा करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. दोनों ही आरोपी रहुई थाना क्षेत्र के पेशौर ग्रामवासी है.
डीपीओ मो. मंसूर अली ने अभियोजन पक्ष से बहस की थी. रहुई थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने इस आरोपियों से अवैध शस्त्र जब्त कर कांड संख्या 78/2000 के तहत आरोप दर्ज किया था. डकैती के आरोप में पुलिस गिरफ्त में आये टेनी महतो ने पूछताछ के दौरान बताया था कि रहुई थाना क्षेत्र के पेशौर निवासी अपराध कर्मी महेश महतो गिरोह का सदस्य है और कई सालों से सड़क पर आने जाने वालों को लूटता है. डकैती भी करता है.
इन दोनों आरोपियों से बहुत सारा समान जब्त किया जा सकता है. इस जानकारी पर दोनों के धर में 19 मई 2000 के दोपहर बारह बजे छापेमारी की गई. इसके दौरान धनंजय महतो के घर व कमर से एक देसी लोडेड पिस्तौल तथा कारतूस तथा महेश महतो के पास से दो लोडेड देसी पिस्तौल व पांच कारतूस जब्त किया.
