बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद सिंह के कोर्ट में नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड के आरोपित नवादा विधायक राजबल्लभ ने सुकमा के बिहारी शहीदों को परिवार को एक-एक लाख रुपये का चेक प्रदान करने के आदेश की कोर्ट में अर्जी दाखिल की. कोर्ट ने इस पर तुरंत ही आदेश दिया कि वे शहीदों को हस्ताक्षरित चेक प्रदान करें. इस मामले में कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है. बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ के सुकमा में 24 अप्रैल के डेढ़ बजे दिन में नक्सलियों की फायरिंग में 25 जवान शहीद हो गये थे. जबकि वे सभी लोग जंगल में खाना खा रहे थे.
उन 25 जवानों में छह जवान बिहार के सासाराम, शेखपुरा, वैशाली, आरा, दरभंगा एवं दानापुर निवासी भी शहीदों में शामिल थे. बताया जाता है कि मार्च 2016 से रेपकांड में राजबल्लभ न्यायिक हिरासत में है. लगातार 13 माह से अधिक हिरासत में हरने के बावजूद वे देश दुनिया की खबरों के नजदीक हैं. इसी के तहत वे शहीदों के परिवारों के दर्द को अपनाते हुए एक साल से वेतन नहीं निकालने से जमा वेतन के खातों से एक-एक लाख रुपये का चेक प्रदान करेंगे.
राजवल्लभ पक्ष के अधिवक्ता वीरेन कुमार व कमलेश कुमार ने आपराधिक रेकार्ड के तहत हुए मुकदमें का ब्यौरा कोर्ट को सौंपा. जिसके तहत कुल 12 मुकदमों का ब्यौरा दिया गया है. सुनवाई के दौरान अधिवक्ता वीरमणि कुमार व संजय कुमार ने सहयोग किया. जबकि अभियोजन पक्ष से जितेन्द्र कुमार अधिवक्ता, स्पेशल पीपी कैसर इमाम, सोमेश्वर दयाल भी उपस्थित थे. इस मामले पर एक सप्ताह के बाद फिर से सुनवाई शुरू हुई.
