ऑपरेशन कासो व मूनलाइट के तहत धराये कई अपराधी
माह की एक से 25 तारीख तक बांटना होगा अनाज
समय पर गरीबों को अनाज देने के लिए फूड कैलेंडर जारी
अनियमितता की शिकायत पर दुकानदार व अधिकारी दोनों होंगे दंडित
बिहारशरीफ : जनवितरण प्रणाली के विक्रेताओं के खिलाफ कई तरह की शिकायतें मिलती रहती है. इस पर लगाम लगाने की हर कोशिश अब तक विफल रही है. इस पर लगाम कसने और अधिकारियों को दायरे में लाने के लिए जिला प्रशासन ने एक बार फिर से पहल की है. अब हर माह की पहली तारीख से लेकर 25 तक उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण करना होगा.
इस अवधि में दुकान भी खुले रखने की चेतावनी दी गयी है. प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में खाद्यान्न उत्सव मनाया जायेगा. इसमें छुटे हुए उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा. दुकानदारों को सुविधा प्रदान करते हुए अगले माह के खाद्यान्न उपावंटन के लिये 20 हर माह के 20 तारीख तक राशि जमा करना होगा.
उठाव वितरण को दुरुस्त करने के लिए कई और कदम उठाये गये है. इसमें राज्य खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न का डोर स्टेप डिलिवरी वर्तमान माह के पहली से 20 तारीख तक किये जाने का कैंलेडर जारी किया गया है. डीएसओ रविशंकर उरांव ने कहा कि सरकार के विशेष सचिव के आदेश से फुड कैंलेडर लागू किया गया है. यह नियम जिले में लागू कर दिया गया है.
जिले में कार्यरत हैं 1196 पीडीएस की दुकानें
वर्तमान समय में जिले में 1196 पीडीएस दुकानें संचालित हैं, जबकि आबादी के अनुसार 2691 रिक्त हैं. नियम के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 1900 की आबादी पर एक और शहरी क्षेत्र में 1500 पर एक दुकान होनी चाहिए. हालांकि रिक्तियों को भरने के लिए अभी कोई आदेश नहीं है.
अनियमितता पर दंडित होंगे दुकानदार
समय पर गरीबों को अनाज मिले इसके फुड कैंलेडर जारी किया गया है. नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानदार तो दंडित होंगे ही साथ ही मॉनीटरिंग नहीं करने वाले अफसर भी बच नहीं पायेंगे.
